सीमा खोलने के लिए सर्वोच्च ने नहीं दिया अन्तरिम आदेश
काठमांडू, २ अप्रिल । भारतीय भूमि मं फसे नेपाली नागरिक को लाने के लिए सर्वोच्च अदालत ने अन्तरिम आदेश देने से अस्वीकार किया है । सीमा क्षेत्र में फसे नेपाली नागरिकों को नेपाल प्रवेश के लिए निर्वाध रुप में सीमा नाका खुला करने की मांग करते हुए अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ ने सर्वोच्च अदालत में मुद्दा पंजीकृत किया था ।
उसी मुद्दा में फैसला करते हुए बिहिबार न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्की के एकल इजलास ने सीमा नाका निर्वाध संचालन के खातिर अन्तरिम आदेश देने से अस्वीकार किया है । अन्तरिम आदेश के लिए चैत्र २४ गते पुनः दोनों पक्ष को बहस के लिए सर्वोच्च में उपस्थिति के लिए कहा गया है । सीमा नाका संचालन के लिए इससे पहले भी एक और रिट सर्वोच्च में पंजीकृत हो चुकी है । दोनों मुद्दा सामान प्रकृतिक के होने के कारण उसका भी सुनवाई चैत्र २४ गते के लिए ही तय किया गया है ।

