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रात १० बजे से सुबह ५ बजे तक पैदल–यात्रा में प्रतिबंध

फाईल तस्वीर

काठमांडू, १९ जून । सरकार ने रात १० बजे से सुबह ५ बजे तक के लिए पैदल यात्रा में प्रतिबंध लगाया है । शुक्रबार गृह मन्त्रालय की ओर से एक विज्ञप्ति जारी करते हुए ऐसा निर्देशन जारी की गई है । लकडाउन व्यवस्थापन संबंधी सुरक्षा मापदण्ड– २०७७ मार्फत सरकार ने इसतरहका व्यवस्थापन किया है ।
जारी निर्देशन में कहा गया है कि आषाढ़ १ गते से लकडाउन में लचकता अपनाई गई है, सुरक्षा सतर्कता अपनाने के लिए सुरक्षा संबंधी नयां मापदण्ड सार्वजनिक कर ऐसी व्यवस्था की गई है । मन्त्रालय के अनुसार रात में पैदल चलनेवाले नागरिकों की अनुगमन की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को दी गई है ।
गृह मन्त्रालय ने यह भी कहा है कि शादी, ब्रतबंध और मृत्यु संस्कार में १५ से अधिक लोगों की सहभागिता निषेध है । इसीतरह उत्पादनमुलक क्रियाकलाप, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माण आदि क्षेत्र में काम करनेवालों को भी एक बार में १० से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा होना प्रतिबंध है ।
पांव–पैदल चलते समय हो या कार्य क्षेत्र में रहते वक्त, एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच कम से २ मिटरों की दूरी कायम करने के लिए भी गृह मन्त्रालय ने आम सर्वसाधारण से आग्रह किया है । सरकार को कहना है कि कोरोना वायरस की जोखिम आज भी अधिक है, इसीलिए हर क्रियाकलाप में सुरक्षा सतर्कता अनिवार्य है ।



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