राष्ट्रीय झण्डा जलाकर म्युजिक भिडियो बनाने वाला समूह गिरफ्तार
१९ अगस्त, काठमांडू । राष्ट्रीय झण्डा जलाकर म्युजिक भिडियो बनाने वाले समूह को पुलिस ने गिरफ्तार की है । नेपाल प्रहरी के केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो का एक अधिकृत ने जानकारी दी कि गायक ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ के साथ ९ लोगों को गिरफ्तार किया गया है ।
ग्याल्जेन को पुलिस ने स्वयम्भू के भगवान पाउ से हिरासत में लिया है । उस समस्ह द्वारा युट्युव में अपलोड किउा गया ‘देशद्रोही’ शीर्षक का भिडियो विवादास्पद था ।
मुख्य आरोपी ग्याल्जोन दोर्जे तामाङ जिसे गिरफ्तार किया गया है वह रोजित कुमार तितुङ मंगोलिनय ग्रुप का सदस्य है ।
पुलिस ने जानकारी दी कि लावाङ तामाङ, चलाकमान तामाङ उर्फ प्रयास, अनोज कुमार तितुङ उर्फ मंगोल बुद्ध, हुत्तबहादुर तामाङ उर्फ संजय, कमलबहादुर लामा, अरुणा थामी के साथ ९ लोगों को गिरफ्तार किया गया है ।
उक्त भिडियो मकवानपुर में सुट किया गया था और वह म्यूजिक भिडियो सोमबार ‘मंगोल हप अफिसियल’ नामक युट्युव च्यानल से अपलोड किया गया था । उस भिडियो में नेपाली झण्डा जलाने का दृश्य भी शामिल किया गया है । जिसका सामाजिक संजाल में बहुत विरोध हुआ । साथ ही भिडियो में क्षेत्री तथा ब्राह्मण समुदाय के लिए अश्लिल शब्द का प्रयोग किया गया है ।
मुलुकी अपराध संहिता–०७४ अनुसार जात, जाति सम्प्रदाय वा बर्ग की भावना को आघात नहीं किया जा सकता है । उसी प्रकार राष्ट्रीय झण्डा को अपमानित करने या क्षति पहुंचाने के जुर्म में तीस वर्ष तक का कैद और तीस हजार जुर्माना की व्यवस्था है ।
ग्याल्जेन को पुलिस ने स्वयम्भू के भगवान पाउ से हिरासत में लिया है । उस समस्ह द्वारा युट्युव में अपलोड किउा गया ‘देशद्रोही’ शीर्षक का भिडियो विवादास्पद था ।
मुख्य आरोपी ग्याल्जोन दोर्जे तामाङ जिसे गिरफ्तार किया गया है वह रोजित कुमार तितुङ मंगोलिनय ग्रुप का सदस्य है ।
पुलिस ने जानकारी दी कि लावाङ तामाङ, चलाकमान तामाङ उर्फ प्रयास, अनोज कुमार तितुङ उर्फ मंगोल बुद्ध, हुत्तबहादुर तामाङ उर्फ संजय, कमलबहादुर लामा, अरुणा थामी के साथ ९ लोगों को गिरफ्तार किया गया है ।
उक्त भिडियो मकवानपुर में सुट किया गया था और वह म्यूजिक भिडियो सोमबार ‘मंगोल हप अफिसियल’ नामक युट्युव च्यानल से अपलोड किया गया था । उस भिडियो में नेपाली झण्डा जलाने का दृश्य भी शामिल किया गया है । जिसका सामाजिक संजाल में बहुत विरोध हुआ । साथ ही भिडियो में क्षेत्री तथा ब्राह्मण समुदाय के लिए अश्लिल शब्द का प्रयोग किया गया है ।
मुलुकी अपराध संहिता–०७४ अनुसार जात, जाति सम्प्रदाय वा बर्ग की भावना को आघात नहीं किया जा सकता है । उसी प्रकार राष्ट्रीय झण्डा को अपमानित करने या क्षति पहुंचाने के जुर्म में तीस वर्ष तक का कैद और तीस हजार जुर्माना की व्यवस्था है ।

