कपिलवस्तु में जारी निषेधाज्ञा पुनः भाद्र १५ गते तक के लिए बढ़ाया गया

कपिलवस्तु, २३ अगस्त । कपिलवस्तु में जारी निषेधाज्ञा पुनः भाद्र १५ गते तक के लिए बढ़ाया गया । जिला कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) द्वारा आइतबार आयोजित बैठक से यह निर्णय लिया गया है ।
समिति के संयोजक एवं प्रमुख जिला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेल के अनुसार निषेधाज्ञा अवधि में अत्यावश्यक सेवा के अलवा अन्य सभी सेवा एवं गतिविधि संचालन को निषेध किया गया है । प्रमुख जिला अधिकारी पौडेल के अनुसार अत्यावश्यक बस्तु की ढुवानी, एम्बुलेन्स, शव बहान संचालन को नहीं रोका जाएगा । लेकिन जिला के भीतर कई भी निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन संचालन को रोका जाएगा ।
उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय के मापदण्ड अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्था सुबह ८ बजे से १० बजे तक संचालन किया जा सकता है । ऐसी अवस्था आगामी भाद्र १५ गते रात १२ बजे तक रहेगी । स्मरणीय है, इससे पहले जारी निषेधाज्ञा भाद्र ७ गते तक के लिए ही था ।

