कोरोना उपचार के लिए न्यूनतम ५० हजार डिपोजिट अनिवार्य
काठमांडू, २१ अक्टूबर । काभ्रे जिला धुलिखेल स्थित धुलिखेल अस्पताल में कोरोना उपचार शुरु करने से पहले न्युनतम ५० हजार रुपये डिपोजिट करना अनिवार्य हो गया है । अस्पताल ने एक सूचना निकाल कर ऐसा कहा है । सरकार ने जब कोरोना संक्रमितों की परीक्षण और उपचार का खर्च व्यक्ति स्वयम् को करने के लिए कहा है, तब जाकर अस्पताल ने यह सूचना सार्वजनिक किया है ।
अस्पताल द्वारा सार्वजनिक सूचना अनुसार सामान्य लक्षणवाले व्यक्ति को ५० हजार, मध्यम जटिल मरीज को १ लाख और जटिल अवस्था में रहे मरीजों को २ लाख रुपीये उपचार शुरु होने से पहले ही अस्पताल में डिपोजिट करना होगा । अस्पताल ने कहा है कि औषधी, रोग निदान के लिए आवश्यक अन्य जांच तथा अक्सिजन एवं भेन्टिलेटर प्रयोग किया जाता है तो रकम बढ़ाना होगा ।
स्मरणीय है– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ने कात्तिक २ गते से एक नियम लागू किया है, नियम अनुसार अब कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों का परीक्षण और आवश्यक उपचार स्वयम् करना होगा । लेकिन यह भी कहा गया है कि आर्थिक रुप में अति कमजोर, जेष्ठ नागरिक एवं एकल महिला और फन्ट लाइन में रहकर काम करनेवाले व्यक्तियों का उपचार सरकारी खर्च में किया जाएगा ।

