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स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय द्वारा कोरोना संक्रमण के इलाज का खर्च सार्वजनिक करने का निर्देश

 
फाइल तस्वीर

स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे कोरोना संक्रमण के इलाज का खर्च सार्वजनिक करें.

मंत्रालय ने सात दिन के भीतर मरीजों के इलाज का शुल्क अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है. मंत्रालय के गुणवत्ता माप और निगरानी प्रभाग के प्रमुख डॉ मदन कुमार उपाध्याय ने सरकारी, निजी, सहकारी और सामुदायिक स्वास्थ्य संगठनों को एक सप्ताह के भीतर अपनी संबंधित संचालन समितियों, बोर्डों और आधिकारिक निकायों के निर्णय सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है.

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उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने कुछ स्वास्थ्य संस्थानों को फीस सार्वजनिक करने के लिए कहा है क्योंकि वे मरीजों के इलाज के लिए अधिक शुल्क लेते हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, “प्रत्येक नागरिक को रोगी के इलाज की लागत के बारे में सूचित करने का अधिकार है और उपचार शुल्क को सार्वजनिक और पारदर्शी बनाना हर स्वास्थ्य संस्थान का कानूनी और नैतिक कर्तव्य है।” मंत्रालय ने अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के प्रकार और लागत राशि का उल्लेख करके शुल्क को सार्वजनिक करने का भी अनुरोध किया है।

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