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छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों को पार्टीगत चुनाव चिन्ह देने के लिए निर्वाचन आयोग तैयार

 

काठमांडू, १७ मार्च । छोटी–छोटी राजनीतिक पार्टियों से स्थानीय चुनाव में प्रतिस्पर्धा करनेवाले उम्मीदवारों को पार्टीगत चुनावचिन्ह देने के लिए निर्वाचन आयोग तैयार हो गया है । बुधबार सम्पन्न आयोग बैठक ने ऐसा निर्णय किया है ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को ही स्थानीय चुनाव में पार्टीगत चुनाव चिन्ह प्राप्त हो सकता है । राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लिए प्रतिनिधिसभा चुनाव में समानुपातिक की ओर कूल मतों में से कम से कम ३ प्रतिशत मत और प्रत्यक्ष में कम से कम एक सिट में विजय होना अनिवार्य है ।
लेकिन निर्वाचन आयोग उक्त मापदण्ड से बाहर रहे अन्य छोटी राजनीतिक दलों को भी उनकी पार्टिगत चुनाव चिन्ह देने के लिए तैयार हुआ है, इसके लिए राजनीतिक दलों को कुछ शर्तां पालन करना जरुरी है । आयोग निर्णय अनुसार पार्टीगत चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए हर छोटी राजनीतिक पार्टियों को जिला स्तरीय संगठनात्मक संरचना को केन्द्रीय पदाधिकारी से प्रमाणित करना होगा और उसको चैत्र ६ गते के भीतर आयोग में पेश करना चाहिए ।
आयोग में पेश विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से प्रमाणित होने के बाद ही उम्मीदवारों को दलगत चुनाव चिन्ह प्राप्त हो सकता है । अगर विवरण पेश नहीं हो जाता है तो वेसे पार्टियों से उम्मीदवार बननेवालों को स्वतन्त्र उम्मीदवारों के रुप में ही चुनाव चिन्ह प्राप्त करना होगा ।

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