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स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पक्ष में सुप्रिम कोर्ट का अन्तरिम आदेश

 
सर्वोच्च अदालत, फाईल तस्वीर

काठमांडू, २२ मार्च । स्थानीय तह चुनाव को लक्षित कर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचारसंहिता के अनुसार उम्मीदवारी घोषणा (नामांकन) से पूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधियों को पद से इस्तिफा देना चाहिए । लेकिन आज सर्वोच्च अदालत ने अन्तरिम आदेश जारी करते हुए उक्त प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन न करने के लिए आदेश दिया है । आयोग द्वारा जारी आचारसंहिता के विरुद्ध पंजीकृत रिट निवेदन के ऊपर फैसला करते हुए अदालत ने अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी किया है ।
जनप्रतिनिधियों को पद में बहाल रह कर स्थानीय चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने से रोकने के लिए लाया गया उक्त प्रावधान के विरुद्ध सिन्धुपाल्चोक जिला हेलम्बु गांवपालिका के अध्यक्ष नीमा ग्याल्जेन शेर्पा ने निर्वाचन आयोग तथा संबंधित अन्य निकायों को विपक्ष बना कर सर्वोच्च में रिट पंजीकृत किया था । रिट के ऊपर फैसला करते हुए सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ की एकल इलजास ने आचारसंहिता में उल्लेखित उक्त प्रवाधान को कार्यान्वयन न करने के लिए फैसला करते हुए चैत्र १३ गते रिट निवेदक और विपक्षी दोनों को विचार–विमर्श में बुलाया है ।

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