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राष्ट्रपति द्वारा वापस किया गया नागरिकता विधेयक राष्ट्रीय सभा द्वारा हुबहु पारित


काडमांडू, २ सितंबर । राष्ट्रीय सभा द्वारा नागरिकता विधेयक जिसे राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए १५ सूत्री संदेश के साथ लौटाया था आज पारित कर दिया है ।
राष्ट्रपति से वापस किया गया विधेयक भादव २ गते प्रतिनिधि सभा द्वारा हुबहु पारित करके राष्ट्रीय सभा में आया था जिसे आज राष्ट्रीय सभा ने भी हुबहु पारित कर दिया है ।
अब यह विधेयक एक बार फिर प्रतिनिधि सभा में जाएगा । राष्ट्रीय सभा से विधेयक पारित करने का संदेश प्रतिनिधि सभा में सुनाने के बाद सभामुख द्वारा प्रमाणित होने के बाद फिर प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा ।
इससे पहले पहली बार प्राप्त नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने प्रमाणीकरण नहीं करके पुनर्विचार के लिए प्रतिनिधि सभा में वापस भेज दिया था ।
यदि राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को संदेश के साथ वापस किया है तो ऐसे विधेयक पर दोनों संसद पुनर्विचार करेंगे और यदि ऐसा विधेयक संशोधनों के साथ प्रस्तुत या पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति इसे प्रस्तुत करने के १५ दिनों के भीतर प्रमाणित करेंगे । इसका उल्लेख संविधान के धारा ११३ उपधारा (४)में है ।

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