देश भर में चुनाव के मद्देनजर मदिरा प्रयोग एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध
काठमान्डू 2 गते मंसिर
सरकार ने आम चुनाव के लिए शराब की बिक्री, वितरण, परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक सरकार ने गुरुवार आधी रात से शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है.
प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश विधानसभा सदस्य चुनाव गाइड, 2079 की धारा 25 में चुनाव अधिकारी एवं मतदान अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले से लेकर मतगणना होने तक शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर रोक लगा दी जाए. मतदान और मतगणना के दौरान शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए पूरा किया गया
उक्त निर्णय को लागू करने के लिए सभी 77 जिलों के मुख्य जिला अधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया गया है। शराब कारोबारियों से भी अनुरोध किया गया है कि मतगणना पूरी होने तक शराब की बिक्री और वितरण न करें।

