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मौन अवधि में प्रचार या बैठक आदि करने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना

 

काठमांडू।

चार गते मंसिर को होने वाले प्रतिनिधि सभा और राज्य विधानसभा सदस्य चुनाव के लिए मौन अवधि शुरू हो चुका है । चुनाव (अपराध और दंड) अधिनियम, 2073 में प्रावधान है कि मतदान के दिन से 48 घंटे पहले से लेकर मतगणना पूरी होने तक की अवधि के दौरान किसी को भी पार्टियों और उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस अवधि के दौरान, एक कानूनी प्रावधान है कि किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल के लिए या उसके खिलाफ मतदान करने के उद्देश्य से बैठक बुलाने या आयोजित करने, जुलूस निकालने या नारे लगाने और किसी अन्य तरीके से करने की अनुमति नहीं है। आयोग के अनुसार यदि मौन अवधि का उल्लंघन किया जाता है तो आयोग, चुनाव अधिकारी या मॉनिटर पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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