पूस 10 गते के भीतर देश को मिल जाएगा नया प्रधानमंत्री
नए जनादेश के मुताबिक अब से एक हफ्ते के अंदर यानी 10 गते पूस रविवार को शाम 5 बजे तक देश को नई सरकार मिलने जा रही है. संविधान के अनुच्छेद 76, खंड 1 के अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलने के बाद, राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने रविवार को संविधान के अनुच्छेद 76, खंड 2 के अनुसार, 10 जनवरी तक नई सरकार के गठन का आह्वान किया।
राष्ट्रपति के इस आह्वान और संविधान के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिनिधि सभा का कोई भी सदस्य जो प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले दो या दो से अधिक दलों के समर्थन से बहुमत प्राप्त कर सकता है, प्रधान मंत्री बन सकता है।
राष्ट्रपति द्वारा नई सरकार के गठन के आह्वान के साथ, प्रमुख राजनीतिक दल और नेता नई सरकार के गठन पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। उसके लिए, उन्हें निर्दिष्ट समय के भीतर राष्ट्रपति को दावा प्रस्तुत करना होगा कि उनके पास प्रतिनिधि सभा के 138 सदस्यों के साधारण बहुमत का समर्थन है। एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा के ऐसे सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस तरह, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधान मंत्री को 30 दिनों के भीतर प्रतिनिधि सभा से विश्वास मत प्राप्त करना चाहिए।

