चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया गया

काठमांडू, ६ पुस — सर्वोच्य अदालत ने सिरियल किलर के रुप में कुख्यात चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया है । जान लेने के मुद्दें में बंदी जीवन बिताने वाले फ्रेन्च नागरिक चार्ल्स शोभराज को आज ही रिहा करने का आदेश सर्वोच्य अदालत ने दिया है ।
बंदी जीवन बिता रहे चार्ल्स को प्रत्यक्षीकरण मुद्दा में न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान और तिलप्रसाद श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास ने सुनवाई करते हुए केन्द्रीय कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया है । ज्येष्ठ नागरिक को कैद से छुट की सुविधा देने के कारण ही चार्ल्स शोभराज ने भी बन्दी प्रत्यक्षीकरण का रिट दिया था । इजलास से आदेश होने के १५ दिन के भीतर ही अपने देश वापस लौटने के लिए आवश्यक व्यवस्था मिलाने का भी आदेश दिया है ।
शोभराज को जिला अदालत भक्तपुर ने २८ मंसिर २०३२ में हुए अमेरिकी नागरिक कोन्नी जो ब्रोन्चीच और उसके तीन दिन बाद हुए कनाडा के नागरिक क्यारियरे लरेन्ट की हत्या के अभियोग में सर्वश्व सहित जन्मकैद की सजा सुनाई गई थी ।

