संदीप लामिछाने कल (शुक्रवार) होंगे रिहा
काठमांडू, २८ पुस–
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था । आज उन्हें उच्च अदालत पाटन ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है । उन्हें कल यानी शुक्रवार को रिहा किया जाएगा ।
न्यायाधीश रमेश ढकाल और ध्रुवराज नन्द के इजलास ने लामिछाने को २० लाख रुपया जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है । लेकिन लामिछाने विदेश नहीं जा सकते हैं । यह आदेश की जानकारी उच्च अदालत पाटन के रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेल ने दी है ।
भादव २० गते उन्हें एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया था । प्रहरी के अनुसार काठमांडू के एक कॉलेज में प्लस टु अध्ययनरत पीडित युवती लामिछाने की फैन थी । बाद में दोनों में सामाजिक सञ्जाल स्न्यापच्याट और ह्वाट्स एप के द्वारा बातचीत होने लगी ।
सामाजिक सञ्जाल के द्वारा ही लामिछाने ने उससे मिलने की बात कही । ये पीडि़ता का बयान था । उस समय लामिछाने टी–२० सिरिज खेलने के लिए केन्या जाने की तैयारी में थे। अगले दिन यानी भादव ५ गते नया बानेश्वर स्थित होस्टल से लेकर भक्तपुर दरवार स्क्वायर से नगरकोट तक दोनों साथ रहे थे । ये भी पीडि़ता ने अपने बयान में कही थी । पीडि़ता का कहना था कि लामिछाने ने नियतवश नगरकोट लेकर गया और जब रात होने लगी तब काठमांडू वापस आया ।
उसके बाद पिंगला स्थान स्थित होटल काठमांडू इन में पहुँचते उन्हें रात के ११ः५५ हो चुका था । पीडिता ने आगे बताया था कि उसने बार बार दो कमरे की मांग की थी लेकिन उसके कहे अनुसार लामिछाने ने उसे बताया कि केवल एक ही कमरा खाली है और दोनों एक ही कमरे में उस रात को रहे जहाँ लामिछाने ने उसके साथ बलात्कार किया ।
प्रहरी द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद जब अनुसन्धान होने लगा तो उसके बाद लामिछाने एक महिना तक फरार थे । बाद में इन्टरपोटल में भी उनके विरुद्ध नोटिस जारी किया गया । इन्टरपोल ने फ्लोरिडा के एक होटल में उन्हें लोकेट किया । उसके बाद लामिछाने ‘आत्मसमर्पण ’ करने के लिए नेपाल वापस आए ।

