सन्दीप लामिछाने के विरुद्ध बलात्कार के मुद्दे पर आज भी बहस नहीं हो पाई
काठमांडू, २६ चैत –

क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने के विरुद्ध बलात्कार के मुद्दे पर आज भी बहस नहीं हो पाई है । न्यायाधीश शंकरराज बराल के इजलास ने पीडि़ता के स्वास्थ्य परीक्षण करने वाले डॉक्टर को बुलाने का आदेश दिया है ।
आज अन्तिम सुनवाइ के लिए पेशी तय किए जाने के बाद भी इजलास ने सुनवाइ नहीं शुरु की । सूत्रों के अनुसार इजलास से आदेश हुआ है कि स्वास्थ्य परीक्षण करने वाले डाक्टर को बुलाया जाए ।
१८ वर्ष के कम उम्र(किशोरी) से बलात्कार करने के आरोप में सन्दीप को १२ वर्ष कैद सजा की मांग की गई थी । सन्दीप विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ के परिच्छेद १८ के बलात्कार संबंधि आरोप के दफा २१९ के उपदफा ९३० के देहाय (घ) अन्तर्गत अभियोग लगाया गया है । दफा २१९ के उपदफा ९३० के देहाय (घ) में १६ वर्ष से ज्यादा १८ वर्ष से कम उम्र की किशोरी से जबरदस्ती करने पर १० से १२ वर्ष तक की कैद सजा होने की व्यवस्था है । सन्दीप के लिए १२ वर्ष की सजा की मांग की गई है । उनपर यह आरोप है कि उन्होंने एक किशोरी के साथ काठमांडू एक होटल के ३०५ नम्बर कमरे में बार बार बलात्कार किया । किशोरी ने उनके खिलाफ गत भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशाल में शिकायत दर्ज की थी ।

