रवि लामिछाने के विरुद्ध रिट दर्ता करने का सर्वाेच्च ने दिया आदेश
काठमांडू, १० जेठ
राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)के सभापति रवि लामिछाने नेपाली नागरिता लेते हुए प्रक्रिया पूरा नहीं किया है काउल्लेख करते हुए दायर किए गए रिट निवेदन को दर्ता करने का सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है । दरपीठ विरुद्ध युवराज सफल ने इजलास में रिट निवेदन पेश किया था । निवेदन पर सुनुवाइ करते हुए अदालत ने दर्ता करने का आदेश दिया है । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ के एकल इजलास ने दर्ता करने का आदेश दिया है । सर्वोच्च प्रशासन ने रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता करना अस्वीकार) किया था । रिट निवेदन में सर्वोच्च अदालत ने पुरानी नागरिकता लेते हुए प्रक्रिया पूरा नहीं करने का फैसला करने के बाद जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू से लामिछाने ने नागरिकता तो लिया लेकिन प्रक्रिया पूरा नहीं करने का उल्लेख है ।


