राष्ट्रीय सभा निर्वाचन… आज से प्रचार प्रसार निषेध
काठमांडू, माघ ९– निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीयसभा के १९ सदस्य के लिए इसी फागुन ११ गते के होने जा रही निर्वाचन अन्तर्गत आज से मतदान कार्य समाप्त नहीं होने तक प्रचार प्रसार निषेध की अवधि कायम की है ।
प्रचारप्रसार कार्य को रोक लगाए जाने की अवधि में राजनीतिक दल के पदाधिकारी, उम्मीदवार, दल के भ्रातृसङ्गठन तथा आचारसंहिता पालना करने के लिए अन्य व्यक्ति, संस्था या निकाय ने निर्वाचन प्रचार प्रसार आदि किसी भी प्रकार के छलफल, अन्तर्क्रिरया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि नहीं कर सकते हैं ।
योग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल ने उक्त अवधि में किसी भी विधि, प्रक्रिया या माध्यम से मत मांगने और निर्वाचन प्रचार प्रसार नहीं कर कर सकते हैं । इसी तरह सामाजिक सञ्जाल, ऑनलाइन, छापा या अन्य किसी माध्यम से राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में किसी तरह का कोई सन्देश, सूचना या प्रचारप्रसार का सामग्री पोस्ट या शेयर करने या कराने का काम नहीं करना है । आचरण पालना करने का सभी से अनुरोध किया गया है ।


