Wed. Oct 21st, 2026
English मे देखने के लिए क्लिक करें

इच्छाराज तमांग को 3 साल की जेल और 1.72 अरब के जुर्माने की सजा

 

काठमांडू. 4फरवरी 24

 

नागरिक सहकारी धोखाधड़ी मामले में शामिल इच्छाराज तमांग को 3 साल की जेल और 1.72 अरब के जुर्माने की सजा सुनाई गई. रविवार को विशेष अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुनाई.

गत माघ 7  गते को दोषी पाए जाने पर तमांग को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई । रविवार को स्पेशल कोर्ट के अध्यक्ष टेक नारायण कुंवर व सदस्य तेज नारायण सिंह राय व मुरारीबाबू श्रेष्ठ की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.

यह भी पढें   गंगा सागर छठ पूजा समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिया गया प्रमाण पत्र

सजा का निर्धारण करते हुए अदालत ने प्रतिवादी इच्छाराज तमांग को तीन साल की सजा के साथ 1 अरब 72 करोड़ 44 लाख 59 हजार 97 रुपये की राशि तय की.

इसी तरह इच्छाराज की पत्नी सृजना शाक्य पर 1 अरब 354 करोड़ 43 हजार 487 रुपये का जुर्माना और 1 साल 6 महीने की सजा का फैसला सुनाया गया है.

एक अन्य प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठ, जो नागरिक सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, को भी 1 वर्ष 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है और 25 करोड़ 65 लाख 86 हजार 124 रुपये का जुर्माना देने का फैसला किया गया है.इसी प्रकार, यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिवादी इच्छाराज तमांग और सृजन शाक्य द्वारा छिपाई गई संपत्ति उनकी बेटियों प्रतिभा तमांग और प्रतिष्ठा तमांग के नाम पर और प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठ की पत्नी मीना श्रेष्ठ के नाम पर रखी गई संपत्ति  जब्त करने का निर्णय किया गया है ।हालांकि सम्पत्ति शुद्धीकरण   के मामले में संपत्ति जब्त करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि नागरिक सहकारी समिति के जमाकर्ता पीड़ित हैं, फैसले में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि काठमांडू जिले में चल रहे धोखाधड़ी मामले में अपराध पाया जाता है तो, संपत्ति की पहली प्राथमिकता पीड़ितों को दी जाएगी.

About Author

आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com