शालिन पोखरेल के मामले में गिरफ्तार तीनों व्यक्ति जमानत पर रिहा
काठमांडू.19 मार्च
चितवन के रत्ननगर नगर पालिका-10 में शिशु निकेतन मावी के छात्रावास में मृत पाई गई 14 वर्षीय शालिन पोखरेल के मामले में गिरफ्तार तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है.
शालिन की मौत के बाद गिरफ्तार किए गए प्रिंसिपल बल्हारी देवकोटा, सह-प्रिंसिपल किरण बहादुर अधिकारी और हॉस्टल वार्डन कमल प्रसाद शर्मा को रिहा कर दिया गया।
चितवन जिला अदालत के न्यायाधीश रमेश प्रसाद ग्यावली की पीठ ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने प्रिंसिपल देवकोटा को 3 लाख और सह-प्रमुख अधिकारी व हॉस्टल वार्डन शर्मा को 5.5-5 लाख रुपए का बांड भरने का आदेश दिया।
चितवन जिला पुलिस कार्यालय के डीएसपी और प्रवक्ता श्रीराम भंडारी ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद जमानत राशि चुकाने के बाद वे हिरासत से मुक्त हो गये.
शालीन की मौत के बाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की. जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हो गई कि शालिन ने आत्महत्या की है. इसके बाद गिरफ्तार किए गए तीन लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया.

