राउत पर अब राज्यद्रोह का मुद्धा चलेगा,जनकपुर मे आन्दोलनकारी गिरफ्तार
कैलास दास,८ आश्विन, जनकपुर । आज सर्वोच्च अदालत ने डा. सीके राउत को रिहा करने के लिये परा बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्वन्धी रिट खारिज कर दिया है ।
बुधबार को न्यायाधीश सुशीला कार्की और गोविन्द उपाध्याय का इजलास ने राज्य के विरुद्ध अपराध सम्वन्धी मुद्धा के अनुसन्धान के क्रम मे विशेष अदालत से म्याद थप हो चुका है और निवेदक को थुना मे रखने की बैधता उसी अदालत से होना चहिये कहकर निवेदन खारिज किया है । वहीं सर्वोच्च अदालत ने सीके राउत को उपचार के सम्वन्ध मे उनका निजी खर्च मे अपना चिकित्सक वा अस्पताल से उपचार की व्यवस्था करने को सरकार के नाम से आदेश जारी किया है ।
इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने डा. सीके राउत को रिहा करने के लिये परा बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्वन्धी रिट पर तीनवार सुनवाइ कर चुका है । इसके साथ ही सीके राउत का केस अब पेंचिदा होता जारहा है । राउत की ओर से अधिवक्ता दिपेन्द्र झा, सुरेन्द्र महतो, मनोहर साह, रोशन झा ने बहस किया था । राउत के तरफ से उनके भाई सुर्यकान्त राउत ने तराई मानव अधिकार सन्जाल के सहयोग से सर्वोच्च मे रिट दायर किया था । विशेष अदालत मे सरकारी वकिल ने राउत के विरुद्ध राज्यद्रोह का मुद्धा लगाया है ।
सिके राउत को निःशर्त रिहा करने का माँग करते हुए जनकपुर के रामानन्द चौक पर मधेश आन्दोलन जनपरिचालन समिति ने एक घण्टा चक्का जाम किया था । चक्का जाम के क्रम में प्रहरी ने आन्दोलनकारीयों पर हस्तक्षेप किया था ।
आन्दोलनकारीयो को प्रहरी ने गिरफ्तार कर जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में कुछ समय रखने बाद छोड दिया था ।
इन्द्र कुमार मधेशानन्द के संयोजकत्व में एक घण्टा जाम के क्रम में क्रान्तिकारी युवा सरोज मिश्र, ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानु, रञ्जित झा, रियाज अन्सारी और दिपेश झा को गिरफ्तार किया था । बुधवार सुबह ११ बजे से १२ बजे तक चक्का जाम कार्यक्रम रखा गया था ।
आन्दोलनकारीयो ने मधेश का बुद्धिजिवी सिके राउत को बिना शर्त रिहा कर । यह आन्दोलन निरन्तर रुप में चलता रहेगा । सिके राउत को रिहा करों, है हिम्मत हम युवाओं को गिरफ्तार करों नारा लगाया था ।
उसी प्रकार सिके राउत रिहाई संघर्ष समिति ने बुधवार मुह में पटी बाँध कर प्रदर्शन किया था । दिपक झा के संयोजकत्व में जनकचौक से शुरु मौन जुलुस नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करते हुए फिर से जनकचौक मे आकर कोणसभा में परिणत हुआ था ।

