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सार्वजनिक यातायात में सीसीटीभी रखने का गृह मंत्रालय ने दिया निर्देशन

 

काठमांडू, सावन ३२ – गृह मन्त्रालय ने यातायात व्यवसायी को निर्देशन देते हुए कहा है कि अब सार्वजनिक सवारी साधन में सीसीटीभी रखी जाए । चितवन के सिमलताल भूस्खलन में दो बसों के बह जाने की घटना का अध्ययन करने के लिए गठित कार्यदल ने सावन २२ गते गृहमन्त्री रमेश लेखक को सुझाव प्रतिवेदन सौंपी थी । कार्यदल के इसी सुझाव पर कार्यान्वयन के लिए गृह मन्त्रालय ने यातायात व्यवसायियों को यह निर्देशन दिया है ।
गृह मन्त्रालय ने यातायात व्यवसायियों को पत्राचार करते विभिन्न १२ बूँदें कार्यान्वयन करने को कहा है । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ को भेजे गए १२ बुँदें पत्र में सुरक्षित यात्रा के लिए प्राविधिक पक्ष समेटे गए हैं । जिसमें तीव्र गति नियन्त्रण करने, गाड़ी में गति नियन्त्रण करने के लिए उपकरण रखने की बातों का उल्लेख है । इसी तरह गाड़ी के भीतर जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली, तीव्र गति नियन्त्रण और सीमित करने वाले उपकरण को रखने का निर्देशन दिया गया है । निर्देशन में ऑनलाइन टिकट प्रणाली का विकास करने, यात्रियों के पहचान वाले कागजात लेकर मात्र यात्रा करने और यात्रियों को टिकट काटकर मात्र यात्रा कराने जैसी बातों का उल्लेख है । ऐसे ही चालक तथा सहचालक के साथ रोजगार समझौता अनिवार्य रूप में करने और न्यूनतम तलब की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में आबद्ध करने के लिए भी सरकार ने व्यवसायियों को निर्देशन दिया है ।
सभ्य, शिष्ट और यात्री मैत्री व्यवहार के लिए यातायात मजदुर को प्रशिक्षित करने से लेकर चालक को सुरक्षित ड्राइभिङ सम्बन्धी प्रशिक्षण देने का भी निर्देशन दिया है । मादक पदार्थ सेवन करके सवारी नहीं चलाने तथा लम्बी दूरी की सवारी में कम से कम दो चालक रखने की व्यवस्था का पालन करने का भी निर्देशन दिया है ।
ऐसे ही टिकट काउन्टर के कर्मचारी को अनिवार्य परिचयपत्र और निश्चित किए गए पोशाक पहनना, चालक और सहचालक का पोशाक तथा परिचयपत्र का व्यवस्था करना आदि विषयों का निर्देशन में उल्लेख है । मन्त्रालय द्वारा दिए गए निर्देशन में सवारी साधन के तीसरे पक्ष में बीमा अनिवार्य, सवारी साधन का नियमित मर्मत, चेकजाँच और पुराना तथा असुरक्षित सवारी साधन को प्रयोग से हटाने जैसी बातों का भी उल्लेख किया गया है ।

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