Sun. Mar 23rd, 2025

पप्पू देव की पुलिस हिरासत में हुई मौत, मौजूदा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की आपराधिक जिम्मेदारी तय होगी 

प्रमोद कुमार मिश्र, दिल्ली । बिहार राज्य के अंतर्गत सहरसा के एक न्यायालय ने बिहरा थाना कांड संख्या-72/2022 से संबंधित संज्ञान पर सुनवाई करते हुए कहा है क़ि सहरसा के तत्कालीन व मौजूदा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आपराधिक साजिश के लिए जिम्मेदार हैं, अगर दो सप्ताह के अंदर न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होता है तो इनके खिलाफ आपराधिक जबावदेही तय की जाएगी क्योंकि इन दोनों अधिकारियों ने पुलिस हिरासत में हुए मौत के एक मामले में अभी तक न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच का आदेश नहीं दिया है, इसका सीधा मतलब है कि मौजूदा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है हालांकि ये दोनों अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि आईएएस और आईपीएस होने की हेकड़ी जो मौजूद है इनमें| सहरसा के मौजूदा जिलाधिकारी वैभव कुमार चौधरी व पुलिस अधीक्षक हिमांशु हैं लेकिन उन्होंने इस मामले में गंभीर चुप्पी साध रखी है|
कहना जरूरी है की यह मामला आपराधिक सरगना पप्पू देव से जुड़ा है लेकिन मामले की प्रकृति को लेकर कोर्ट गंभीर है और मृतक पप्पू देव की मां इंग्लिश देवी के न्याय पाने की प्रत्याशा को भली भांति समझता है| कोर्ट के आदेश में इस बात की चर्चा है कि पप्पू देव की मौत प्राकृतिक या अप्राकृतिक नहीं बल्कि हिरासत के दौरान की गई साजिशन हत्या है| यह चर्चा इंग्लिश देवी के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान की है|
मामले में संज्ञान के बिंदू पर विचार करते हुए सहरसा कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान कि धारा 21 के मुताबिक न्यायालय बिहरा थाना को आदेश देने के लिए बाध्य है कि थानाध्यक्ष इस मामले कि जांच सही तरह से करे और आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट न्यायालय को समर्पित करे| साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिला प्राधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बीच हुए पत्राचार से संबंधित दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष उपस्थापित करे| कोर्ट ने आगे अपने आदेश में कहा कि जिला दंडाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है कि इन दोनों अधिकारियों ने न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच के लिए सिफारिश क्यों नहीं किया|
पप्पू देव की मौत को पुलिस हिरासत में हुई मौत मानते हुए कोर्ट ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए 30 जख्म की चर्चा की है|
गौरतलब है क़ि इस मामले में पप्पू देव की मां इंग्लिश देवी ने एक शिकायती वाद दायर किया था जिसे बाद में बिहरा थाना ने प्राथमिकी में तब्दील कर दिया था|

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