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मुझे स्पष्टीकरण मांगने और कार्रवाई करने का अधिकार मंत्रालय को नहीं हैः कुलमान

 
कुलमान घिसिङ, फाईल तस्वीर

काठमांडू, २७ फरवी । नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय से कहा है कि प्राधीकरण के कार्यकारी निर्देशक को स्पष्टीकरण मांगने का और कारवाही करने का कानूनी अधिकार मन्त्रालय के पास नहीं है । मन्त्रालय द्वारा मांग की गई स्पष्टीकरण का का जवाब देते हुए उन्होंने ऐसा दावा किया है ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङ ने अपनै स्पष्टीकरण पत्र में कहा है– “मैं नेपाल सरकार मंत्रिपरिषद के २०७८ साउन २५ (अगस्त २०२१) के निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण अधिनियम २०४१ की धारा १७ (१) के अनुसार ४ वर्षों के लिए नियुक्त हुआ हूँ । मुझे सेवा से हटाने के विषय में स्पष्टीकरण मांगने और कार्रवाई करने का अधिकार कानूनी व्याख्या संबंधी अधिनियम २०१० की धारा १६, नेपाल सरकार के कार्यसंचालन नियमावली २०६४ के नियम २१ (अनुसूची १ के क्र.सं. ३३) और नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक या महाप्रबंधक की सेवा शर्त और सुविधा संबंधी विनियमावली २०६१ के विनियम २४ के अनुसार मंत्रालय को नहीं है ।”
घिसिङ ने उल्लेख किया कि मंत्रालय को उनके द्वारा किए गए ‘कसूर’ के बारे में खुद ही स्पष्ट जानकारी नहीं है, जो खुद मंत्रालय के स्पष्टीकरण मांगने वाले पत्र से ही जाहिर होता है । उन्होंने आगे कहा है कि आधार और कारण के अभाव में कोई और प्रमाण प्रस्तुत करने की स्थिति नहीं है । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को “मनोगत“ (सुब्जेक्टिव) बताया । उन्होंने स्पष्टीकरण पत्र में लिखा है– “मेरी नियुक्ति के बाद की प्रगति का सूचकांक सभी प्रगति को उजागर करता है । इसलिए आत्मगत रूप में जवाब संतोषजनक न होने का दावा करते हुए पुनः स्पष्टीकरण मांगना कानून और न्याय के मान्य सिद्धांतों के विपरीत है ।”

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कुलमान के अनुसार, उन पर कार्रवाई करने का अधिकार केवल मंत्रिपरिषद् को ही है । उल्लेखनीय है कि ऊर्जा मंत्रालय ने कुलमान घिसिङ से कार्यकारी पद से क्यों न हटाया जाए, इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था ।

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