सर्वाेच्च अदालत ने यातायात क्षेत्र में हड़ताल न करने का आदेश जारी किया
सर्वोच्च अदालत ने यातायात उद्यमियों को सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में हड़ताल न करने के नाम पर अल्पकालिक अंतरिम आदेश जारी किया है।
न्यायमूर्ति नित्यानंद पांडे की पीठ ने अल्पकालिक आदेश जारी कर रिट याचिकाकर्ता और यातायात उद्यमियों दोनों को इस पर चर्चा करने के लिए बुलाया है कि हड़ताल जारी रखी जाए या नहीं।
एडवोकेट बिमल पोखरेल ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर कहा था कि सार्वजनिक परिवहन को रोककर उद्यमियों ने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।
हालांकि यातायात उद्यमियों ने कल ही हड़ताल वापस ले ली है।

