प्रतिनिधि सभा चुनाव – आज से चुनावी प्रचार प्रसार शुरु

काठमांडू, फागुन ४ – प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव के लिए आज से औपचारिक रुप से प्रचार–प्रसार शुरु किया जा सकता हैं । चुनाव प्रचार प्रसार अन्तर्गत आज से सभी दल और सभी उम्मीदवार जुलूस, आमसभा, कोणसभा और संचार माध्यम से अपने चुनाव संबन्धी सामग्री प्रकाशन या प्रसारण कर सकते हैं । इस व्यवस्था अनुसार, आज (फागुन ४ गते) से लेकर फागुन १८ गते रात के १२ बजे तक राजनीतिक दल तथा उम्मीदवार चुनाव प्रचार–प्रसार कर सकते हैं । ऐसी जानकारी दी गई है कि चुनाव की निष्ठा को उच्च प्राथमिकता में रखकर दल तथा उम्मीदवार एवं अन्य निकाय वाले सभी चुनाव आचारसंहिता का पूर्ण पालन कर चुनाव प्रचार–प्रसार कर सकते हैं । इसी व्यवस्था के भीतर रहकर राजनीतिक दलों के उम्मीदवार औपचारिक रुप में मतदाता के समक्ष मत मांग सकते हैं । आयोग आचार संहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमन को लेकर विभिन्न संयन्त्र तैनात कर रही है । आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि राजनीतिक दलों तथा उम्मंीदवारों के द्वारा आचारसंहिता का उल्लंघन हुआ तो इसे लेकर स्पष्टीकरण मांगी जाएगी, कानूनी कारबाई भी की जा सकती है इसलिए इस तरह का कोई काम नहीं करें ।
आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि आचारसंहिता राजनीतिक दल एवं निकाय वाले पक्षों के साथ व्यापक विचार–विमर्श कर बनाया गया है । आचारसंहिता का पूर्ण परिपालना करेंगे ऐसी प्रतिबद्धता सभी राजनीतिक दलों ने जताई है ।
आचारसंहिता उल्लंघन को लेकर कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ने जानकारी दी है । उन्होंने बताया कि उल्लंघनकर्ताओं से आयोग स्पष्टीकरण मांग सकती है और उल्लंघन का प्रमाण तथा अवस्था देखकर सचेत, दंड जुर्माना तथा उम्मीदवारी खारिज तक करने की कानूनी व्यवस्था है ।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आमसभा, कोणसभा करते हुए मंच की तैयारी के लिए किए गए खर्च का विवरण संबन्धित उम्मीदवार स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा आयोग कार्यालय में पेश करनी होगी ।
आयोग ने एक बात और स्पष्ट रुप से उल्लेख किया है कि चुनाव के समय में किसी भी दल या उम्मीदवारों के विरुद्ध तथा चुनाव पर प्रतिकूल असर डालने के उद्देश्य से सामाजिक संजाल तथा ऑनलाइन माध्यम से एवं संगठित रूप में निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई भी गलत, झूठ सूचना , दुष्प्रचार और द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हैं ।

