मध्यरात से सवारी संचालन में रोक
काठमांडू, फागुन २० – प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावों को लक्षित करते हुए (आज) बुधवार की रात १२ बजे से अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सवारी साधनों के संचालन पर रोक लगा दिया गया है ।
चुनाव सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के लिए, जब तक की मतदान समाप्त नहीं हो जाता तब तक के लिए सवारी साधनों के संचालन पर रोक लगा दिया गया है । यद्यपि अत्यावश्यक वाहनों के लिए चुनाव आयोग ने पास की व्यवस्था की है । इस समय में ये सवारी साधन निर्वाध रुप में संचालन की जाएगी ।
आयोग ने आवश्यक सुरक्षा प्रवंध मिलाने के लिए सवारी साधनों के संचानल पर रोक लगाने के लिए सरकार से सिफारिश की थी । इसी सिफारिश के अनुसार बुधवार की रात १२ बजे से लेकर गुरुवार की शाम ५ बजे तक सवारी साधनों के संचालन पर रोक लगाए जाने की जानकारी निर्वाचन आयोग के सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे ने दी है ।
उन्होंने बताया कि मतदान कार्य समाप्त नहीं होने तक अत्यावश्यक सेवा बाहेक के किसी भी सवारी साधनों का संचालन नहीं किया जा सकता है । उनके अनुसार आयोग ने तीन प्रकार के सवारी साधनों को संचालित करने की व्यवस्था की है । सूचना अधिकारी घिमिरे के अनुसार अतिआवश्यक सेवा की सवारी एम्बुलेंस, दमकल, शववाहन, रक्त संचार के सवारी साधन, पेयजल तथा विद्युत् मर्मत संबंधी सवारी साधनों का संचालन किया जाएगा ।
इसके साथ ही कुटनीतिक नियोग के सवारी साधन और चुनाव आयोग तथा संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय से स्वीकृत पास प्राप्त सवारी साधनों को भी संचालन की अनुमति दी गई है । सूचना अधिकारी ने सभी मतदाताओं तथा यात्रियों से आग्रह किया है कि वें सवारी साधनों के बंद होने से पहले ही अपने गंतव्य पर पहुँच जाएं ।
आयोग ने अनुरोध किया है कि चुनाव अवधि में वाहनों के उपयोग में कोई बाधा या समस्या आने पर निकटतम सुरक्षा निकाय से संपर्क किया जाए ।


