रेखा शर्मा को तीन दिन हिरासत में ही रखा जाएगा

काठमांडू, चैत्र १६ – लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा को तीन दिन हिरासत में ही रखा जाएगा । जिला अदालत काठमांडू ने शर्मा को तीन दिन हिरासत में रखने के लिए प्रहरी को अनुमति दी है । न्यायाधीश नवराज दुलाल के इजलास ने सोमवार (चैत १६) शर्मा को तीन दिन हिरासत में रखने की अनुमति दी है । उनके विरूद्ध बालबालिका संबंधी ऐन, २०७५ के अनुसार आरोप के जाँच के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग प्रहरी ने की थी ।
आदेश में कहा गया है कि ‘‘कार्यालय में रहे दस्तावेज जलकर नष्ट होने के कारण कुछ समय के लिए हिरासत में रखकर प्रमाण एकत्र कर निर्णय लिया जाए । इजलास के समक्ष पेश किए गए अनुरोध को ध्यान में रखकर शर्मा को तीन दिन का समय सीमा दिया गया है ।’’
शर्मा को रविवार मध्यरात में धुम्बाराही से प्रहरी ने गिरफ्तार किया गया था । बालिका पर हिंसा के आरोप में प्रहरी में शिकायत दर्ज की गई थी । शिकायत दर्ज के २२ महीने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है । २०८१ जेठ में काठमांडू ने महानगर ने दास नहीं रख सकते हैं । इसी कसूर विरूद्ध कारवाई के लिए शर्मा के विरूद्ध प्रहरी में शिकायत दर्ज की गई थी । उस समय प्रहरी को अदालत से गिरफ्तारी का आदेश नहीं मिला था इसलिए शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया था ।

