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सर्वाेच्च अदालत ने पूर्व मंत्री राजकुमार गुप्ता को जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश

 

काठमांडू, जेठ ६ – पोखरा के लीची बगान जगह भ्रष्टाचार प्रकरण में पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता को हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के आदेश को सर्वाेच्च अदालत ने बदर करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है ।
सर्वाेच्च अदालत के न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी और सुनिलकुमार पोखरेल के संयुक्त इजलास ने विशेष अदालत के आदेश को बदर करते हुए जमानत की मांग करने का आदेश दिया है । सर्वाेच्च अदालत के प्रवक्ता सह रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइराला ने बताया कि मांग करने के आदेश मिल जाने के बाद भी लिखित आदेश नहीं आने के कारण जमानत रकम को लेकर आज (बुधवार) ही कुछ पता चल पाएगा । इससे पहले २०८२ पुस १६ गते विशेष अदालत के न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ और विदुर कोइराला सम्मिलित इजलास ने पूर्व मंत्री गुप्ता को जेल में ही रखकर जाँच को आगे बढ़ाए जाने का आदेश दिया था । गुप्ता हाल कारागार में हैं ।

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