कपिलवस्तु प्रशासन द्धारा सदरमुकाम तौलिहवा क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी समय अवधि बढाई गई
दिलिप कुमार यादव, कपिलबस्तु, भदौ ९ गते
संयुक्त मधेशी लोकतन्त्रिक मधेशी मोर्चा के आम हड़ताल से उत्पन्न अवस्था को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा क्षेत्र की अवधि को और भी बढा दिया गया है । प्रमुख जिला अधिकारी अब्दुल कलाम खाँ ने सदरमुकाम तौलीहवा क्षेत्र में एक सप्ताह के लिए निषेधाज्ञा जारी की थी जो आज खत्म हो गई किन्तु उसे फिर से एक सप्ताह के लिए बढा दिया गया है । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ के दफा ६ के उफदफा ३(क) बमोजिम जिला प्रशासन कार्यालय के आगे के चौक से पूर्व में राष्ट्रीय बाणिज्य बैंक के कार्यालय तक के सड़क और दक्षिण में भगवानदास गुप्ता के सालिक तक के सड़क और पश्चिम उत्तर में मालपोत कार्यालय होते हुए कृषि विकास बैंक तक के सड़क और क्षेत्र को निषेधाज्ञा घोषित क्षेत्र लागु किया गया है । ५ व्यक्तियों से अधिक के समूह, सभा जुलुस, धर्ना या और कोई भी कार्यक्रम को अवैध माना जाएगा और प्रशासन उसमें हस्तक्षेप कर सकती है ।

