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जेब्राक्रांसिग से सडक पार न करने पर यात्रियों को पाँच सौ जुर्माना शुल्क

 

जेब्राक्रांसिग से सडक पार न करने पर यात्रियों को पाँच सौ जुर्माना शुल्क जहां कही भी सवारी रोकने पर चालकों पर भी की जाएगी कार्यवाही

काठमाण्डू, ९ साउन

सड़क में जहांकहीं भी सवारीसाधन रोककर यात्रियों को चढाने वाले सार्वजनिक यातायात के चालक तथा जेब्राकास के अलावा अन्य जगह से सडक पार करने पर पैदल यात्रियोें पर भी कार्यवाही किया जाएगा ।

महानगरीय ट्राफिक पुलिस महाशाखा ने बताया कि कहीं से भी सडक काटने पर ५ सौ का जुर्माना भरना पडेगा । उक्त व्यवस्था इसी एैतबार से लागू किया जाएगा ।

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महाशाखा ने बताया कि एैतवार से सम्पूर्ण सवारियों तथा सडक प्रयोगकर्ताओं को भी जेब्राक्रास तथा बस स्टाप के विषय में चेतना देने का कार्य भी होगा ।

महाशाखा ने बताया कि एक वर्ष के अवधी में सडक दुर्घटना में १६६ लोगों की मृत्यु हूई है । उस में से ४० प्रतिशत पैदल यात्रियों की मृत्यु होने की बात भी पुलिस ने बताया है । ।

महाशाखा ने बताया कि सडक दुर्घटना का प्रमुख कारण ही सडक यात्रियों का जेब्राक्रास का प्रयोग नहीं करना तथा सवारी चालकों का कहींभी सवारी रोकना है । इसीलिए सड़क हरएक जगह से पार करने पर कार्यवाही करने का नियम लाया गया है ।

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