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भरतपुर महानगरपालिका–१९ में पुन करनें निर्वाचन आयोग के निर्णय, सुप्रीम नें भी दी इजाजत


हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, ३० जुलाई ।
भरतपुर महानगरपालीका बाड न १९ में पुन मतदान करने करने निर्वाचन आयोग के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने सहि ठहराया हैं ।



न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र और पुरुषोत्तम भंडारी की संयुक्त पीठ ने कोर्ट में पेश रीट को खारीज करतें हुए पुनह मतदान करने के निर्वाचना आयोग के निर्णय को सहि बताया हैं ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के प्रबक्ता महेन्द्र नाथ उपाध्यान ने दी ।



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