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अब अपराधी जेल से बाहर भी रह सकते हैं

 

काठमांडू, २० भदौ ।
मान लीजिए आप को किसी फौजदारी अभियोग में जेल सजाय सुनायी गई है । लेकिन अब आप कोे जेल में ही रहना पड़ेगा, यह नहीं भी हो सकता है । आप जेल से बाहर रह कर भी अपनी सजाय का भागीदार बन सकते हैं । नयां फौजदारी कसुर संबंधी कानून में यह व्यवस्था की गई है । नयाँ पत्रिका दैनिक में प्रकाशित समाचार के अनुसार कानून संसद् से पारित होकर प्रमाणीकरण के क्रम में है ।

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उक्त कानुन के अनुसार कैद साजय प्राप्त व्यक्ति अब सामुदायिक काम करके, पुनस्र्थापना केन्द्र में रहकर अथवा सुधारगृह में रहकर भी सजाय के भागीदार बन सकता है । बताया गया है कि दक्षिण एसिया में ही पहिली बार इस तरह का कानून नेपाल में बन रहा है । संसद के विधायन समिति के सदस्य राधेश्याम अधिकारी के अनुसार १ सौ ६४ साल पुराना मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन करके यह कानून बन रहा है । यह कानून आगामी साल भाद्र १५ से कार्यान्वयन में आएगा । अभियोगी जेल में रहेगा या कानून में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार अन्यन्त्र, इसका फैसला सरकार खूद करेगी । यह सरकार की स्वविवेक में निर्भर रहती है ।

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