कर्मचारियों को मतदान करने की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट नें नकारा
कर्मचारियों को मतदान करने की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट नें नकारा
हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, ७ नोभेम्बर ।
प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के चुनावों में तैनात किए गए कर्मचारियों के मतदान कर पाने की व्यवस्था करने के लिए की गई अंतरिम आदेश की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है ।
न्यायाधीशों दीपकराज जोशी और डंबर बहादुर शाही की साझा पीठ ने कहा कि मतदान में तैनात कर्मचारियों को संविधान और कानून के मुताबिक मतदान में शामिल कराने को लेकर निर्वाचन आयोग स्वयं विचार कर सकता है इसलिए इस मुद्दे पर अंतरिम आदेश देना उपयुक्त नहीं होगा ।
जिस स्थान पर चुनाव में तैनात कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहीं से समानुपातिक प्रणाली में मतदान की व्यवस्था की माँग के साथ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के भरतकुमार मैनाली ने याचिका दाय की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है ।
ज्ञात हो कि प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनावों में तैनात करीब ५ लाख कर्मचारी मतदान कर पाने से वंचित हैं ।

