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पूर्व सांसद द्वारा सिफारिश १० अर्ब बजट प्रयोग न करने के लिए सर्वोच्च ने दिया आदेश

काठमांडू, १४ दिसम्बर । पूर्व सांसद द्वारा सिफारिश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम और निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष की बजट खर्च के लिए सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दिया है । प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा चुनाव खत्म होने के बाद पूर्व सांसदों ने लगभग १० अर्ब बजेट को पास करने के लिए सिफारिश किया था । पौष १६ गते सरकार ने सभी जिला स्थित प्राविधिक कार्यालय को पत्राचार करके निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष को प्राप्त बजट खर्च करने के लिए अधिकार भी दिया था ।
लेकिन उक्त निर्णय को गैर कानुनी कहते हुए कैलाली–२ से निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावल ने सर्वोच्च में रिट दायर किया । उन्होंने अपनी रिट में कहा था कि अभी देश में २४० निर्वाचन क्षेत्र नहीं है और देश में नयां जनप्रतिनिधि भी निर्वाचित हो चुके हैं, ऐसी अवस्था में सरकारी निर्णय रुकना चाहिए । इसी रिट के ऊपर आइतबार फैसला करते हुए न्यायाधीश द्वय ईश्वरी प्रसाद खतिवडा और शारदा प्रसाद घिमिरे ने सरकारी निर्णय को गैर कानुनी बताया है । सर्वोच्च द्वारा जारी आदेश में कहा है– ‘निर्णय कार्यान्वयन किया जाएगा तो वह लोकतन्त्र की आधारभूत मान्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता और कानुनी शासन के ऊपर प्रहार माना जाएगा ।’ सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि नयां सरकार गठन और प्रतिनिधिसभा सदस्य की सपथ से पूर्व निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम और निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष की रकम को खर्च नहीं किया जा सकता । सर्वोच्च ने यह भी कहा है कि इसमें अन्तरिम आदेश नहीं किया जाएगा तो वह जनादेश के विपरित हो सकता है ।

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