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नेकपा दल दर्ता खारेजी के लिए सर्वोच्च में निवेदन

 

काठमांडू, १५ जून । नव गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता खारेजी मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन पंजीकृत किया गया है । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी और अधिवक्ता इन्दु तुलाधर ने बिहीबार सर्वोच्च में निवेदन पंजीकृत किया है । अपने निवेदन में अधिवक्ता द्वय ने कहा है कि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता संबंधी निर्वाचन आयोग का निर्णय संविधान और कानुन के विपरित है, इसीलिए उक्त निर्णय खारीज होना चाहिए ।
निवेदन में कहा गया है– ‘संविधान के अनुसार दल दर्ता के लिए पार्टी की केन्द्रीय समिति में एक तिहाई महिला सदस्य होना अनिवार्य है, उक्त व्यवस्था के विपरित निर्वाचन आयोग ने दल दर्ता संबंधी निर्णय किया है, इसीलिए उक्त निर्णय खारीज होना चाहिए ।’ रिट निवेदकों ने अपने रिट में कहा है कि दल दर्ता ऐन बमोजिम उक्त दल और अन्य दलों को भी दल दर्ता के लिए परमादेश जारी किया जाए ।
स्मरणीय है, गत जेष्ठ २३ गते निर्वाचन आयोग ने केपीशर्मा ओली और पुष्कमल दाहाल अध्यक्ष रहे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता संबंधी निर्णय किया था । अधिवक्ता भण्डारी और तुलाधर को कहना है कि उक्त निर्णय संविधान और दल दर्ता ऐन के विपरित है, इसीलिए खारीज होना चाहिए ।

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