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काठमांडू, २९ जून । वीपी राजमार्ग में १० टन भारवहन क्षमता और ३५ सिटों से कम की यात्रु बाहक बस संचालन के लिए सर्वोच्च अदालत ने अन्तरिम आदेश दिया है । यातायात व्यावसायी की ओर से दायर रिट के ऊपर फैसला करते हुए न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ की इजलास ने बिहीबार कहा है कि वीपी राजमार्ग में १० टन क्षमता की और ३५ सिटों से कम क्षमता की गाडी संचालन में अवरोध नहीं किया जाए ।
स्मरणीय है, उक्त राजमार्ग में ढुवानी तथा उच्च क्षमता की यात्रुबाहक बस संचालन के लिए माग करते हुए असार १२ गते कान्छामा बल लगायत व्यावसायियों ने जिला पुलिस कार्यालय रामेछाप, जिला प्रशासन कार्यालय रामेछाप, जिल्ला पुलिस कार्यालय सिन्धुली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली, भौतिक पूर्वाधार तथा यायतात मन्त्रालय सिंहदरबार, जिला पुलिस कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक और जिला प्रशासन कार्यालय काभ्रपलाञ्चोक को विपक्षी बनाकर रिट दायर किया था । रिट के पक्ष में कानुन व्वसायी शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, टेकेन्द्र बस्नेत ने बहस किया था । आदेश को निरन्तरता देना है या नहीं, इस विषय में विचार–विमर्श के लिए लिए आषाढ़ २६ गते दोनों पक्ष अदालत में हाजिर होने के लए सर्वोच्च ने कहा है ।



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