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मदिर सेवन करने के लिए लाइसेन्स अनिवार्य !

काठमांडू, १७ सितम्बर । क्या आप मदिरा सेवन करते हैं ? करते हैं तो आप को मदिरा सेवन अनुमति प्राप्त लाइसेन्स होना जरुरी है । हां, आप बाजुरा जिला स्थित गौमुले गांवापालिका निवासी हैं या उस जगह भ्रमण में जाते हैं तो मदिरा सेवन करने के लिए आपके पास मदिरा सेवन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) होना जरुरी है । गौमुले गांवपालिका द्वारा जारी इस नियम को लेकर अभी देशभर काफी चर्चा हो रही है । विश्लेषण किया जा रहा है कि अब अन्य स्थानीय निकाय भी इसी तरह मदिरा सेवन के लिए लाइसेन्स वितरण कर सकते हैं ।
हां बाजाुरा स्थित गौमुले गांवपालिका ने गांव में मदिरा सेवन करनेवालों के लिए लाइन्स ‘मदिरा सेवन कार्ड–२०७५’ वितरण शुरु किया है । अब यहां लाइसेन्स बिना कोई भी मदिरा सेवन नहीं कर सकता । गांवपालिका द्वारा किया गया इस तरह का निर्णय को गांवके महिलाओं ने स्वागत किया है ।
गांवपालिका ने गत असार महिना में ‘मदिरा व्यवस्थापन संबंधी ऐन पास किया था । वही ऐन के अनुसार मदिरा सेवनकर्ताओं लाइन्से वितरण हो रहा है । गांवपालिका के अध्यक्ष हरिबहादुर रोकाय के अनुसार मदिरा सेवन कार्ड प्राप्ति के लिए वार्षीक ५०० रुपयां कर स्वरुप देना पड़ेगा । उन के अनुसार १५० से अधिक लोगों ने कार्ड लिया है । कार्ड प्राप्त करनेवाले व्यक्त शाम ६ से से ९ बजे तक मदिरा सेवन कर सकते हैं । नियमानुसार एक व्यक्ति, एक दिन में १८० मिलिलिटर मदिरा सेवन कर सकते हैं । इस तरह का कार्ड गांव में आनेवाले अतिथियों के लिए अनिवार्य है ।
अगर कोई व्यक्ति बिना कार्ड लेकर मदिरा सेवन करते हैं तो उनके लिए पहली बार २ हजार रुपयां जुरमाना लिया जाएगा, दूसरी बार पकड़ जाते हैं तो ७ हजार रुपयां लिया जाएगा । गांवपालिका के अुनसार रोकाय का कहना है कि मदिरा सेवन व्यवस्थित बनाने के लिए ऐसा निर्णय किया गया है ।

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