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वैदेशिक रोजगारी के लिए पासपोर्ट बनानेवालों को तालीम अनिवार्य

 

काठमांडू, ४ अक्टूबर । वैदेशिक रोजगारी के लिए राहदानी (पासपोर्ट) बनानेवालों को अब अनिवार्य अभिमुखीकरण तालीम लेना पड़ेगा, इसके लिए सरकार की ओर से नियम बन रहा है । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय के अनुसार रोजगारी के लिए विदेश जानेवालों को पासपोर्ट बनाने के बाद अनिवार्य रुप में दो दिनों का अभिमुखी तालिम में सहभागी होना पड़ेगा । नियम के अनुसार उसके बाद ही अपनी पासपोर्ट म्यानपावर कम्पनी में पेश किया जा सकता है । अभिमुखी तालीम में सहभागी न होनेवाले व्यक्ति किसी भी देश में वैदेशिक रोजगारी के लिए नहीं जा सकते हैं ।
पुराने नियम के अनुसार वैदेशिक रोजगारी में जानेवाले व्यक्ति अपनी पासपोर्ट में भीषा लगने के बाद ही अभिमुखी तालीम में सहभागी होते हैं, लेकिन नयां नियम अनुसार म्यानपावर कम्पनी में पासपोर्ट पेश करने से पहले ही अभिमुखीकरण तालीम लेना अनिवार्य है । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय के प्रवक्ता डा. नारायण प्रसाद रेग्मी के अनुसार नयां नियम में अभिमुखी तालीम संबंधी विषय और प्रक्रिया में भी परिवर्तन किया जा रहा है ।

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