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गुण्डा नायके मनाङ्गे जेल से मुक्त

 

काठमांडू, २१ दिसम्बर । गुण्डा नायके के रुप में परिचित और प्रदेशसभा सदस्य के लिए मनाङ जिला से निर्वाचित दीपक मनाङ्गे जेल से मुक्त हुए हैं । सर्वोच्च अदालत ने बिहीबार मनाङ्गे को जेल से मुक्त करने के लिए आदेश दिया है । वि.सं. २०६१ साल में दूसरे गुण्डा नायके मिलन गुरुङ (चक्रे) के ऊपर हुए आक्रमण को लेकर मनाङ्गे विरुद्ध ‘जानलेवा हमला’ संबंधी अभियोग लगा है । इसी अभियोग में वह डिल्ली बजार कारागार में जेल जीवन बिता रहे थे ।
पुनरादेदन अदालत पाटन ने मनाङ्गे को ५ साल थुना में रखने के लिए आदेश दिया था । लेकिन वह पुलिस प्रशासन की नजर में फरार थे । फरार अवस्था में रहते वक्त ही गत वैशाख ७ गते पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था । रिहाई के लिए मनाङ्गे ने सर्वोच्च अदालत में मुद्दा पुनरावेदन के लिए निवेदन पेश किया और धरौटी वापत का रकम भी जमा किया । उसके बाद सर्वोच्च ने मुलुकी ऐन २०२० की अदालती बन्दोबस्त की महल १९४ बमोजिम मनाङ्गे को छोड़ने के लिए आदेश दिया है । उक्त कानुन अनुसार जब तक मुद्दा में अन्तिम फैसला नहीं होगी, तब तक अभियुक्त धरौटी तथा जमानी में जेल से रिहा हो सकते हैं ।

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