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सुप्रीम काेर्ट ने सरकार काे कारण बताओ नाेटिस जारी किया

फरवरी 2



सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवकों के समायोजन अध्यादेश के अनुसार उनकी अनिवार्य पुनः तैनाती के बारे में सिविल सेवकों द्वारा दायर रिट याचिका पर सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा के नेतृत्व में संवैधानिक पीठ ने शुक्रवार को सरकार को नोटिस जारी किया।
सेक्शन ऑफिसर बिकास डोंगोल के नेतृत्व में 330 सिविल सेवकों ने 6 जनवरी को SC में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि अध्यादेश के प्रावधान जो संविधान के विपरीत हैं, को खत्म किया जाना चाहिए।

30-33 बैचों की सामान्य प्रशासन सेवा का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने यह कहते हुए रिट याचिका दायर की थी कि अनिवार्य समायोजन उनके करियर की संभावनाओं को प्रभावित करेगा।

उन्होंने समायोजन प्रक्रिया पर संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ सरकार को एक अंतरिम आदेश देने की भी मांग की थी। हालांकि, सरकारी अधिकारियों को समायोजन प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की समय सीमा 16 जनवरी को समाप्त हो गई।



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