Tue. Jul 7th, 2026
English मे देखने के लिए क्लिक करें

निर्मला पंत घटना : पूर्व पुलिस अधीक्षक अंगुर जीसी ने किया अदालत में आत्मसमर्पण

 

काठमान्डाै 26 मार्च

निर्मला पंत बलात्कार और हत्या के मामले में अत्याचार और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपी पूर्व पुलिस अधीक्षक अंगुर जीसी ने सोमवार को अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

कंचनपुर जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार हरि कृष्ण अवस्थी ने बताया कि आरोपियों के बयान दर्ज करने की तैयारी चल रही है।

निर्मला के बलात्कार और हत्या की जांच के दौरान अत्याचार और सबूत नष्ट करने के आरोप में आठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ छह मार्च को जिला अटॉर्नी कार्यालय में मामला दर्ज होने के बाद पूर्व डीएसपी फरार  थे।

यह भी पढें   आज का पंचांग: आज दिनांक 7 जुलाई 2026 मंगलवार शुभसंवत् 2083

अदालत ने 10 मार्च को कंचनपुर के पुलिस प्रमुख एसपी दिली राज बिस्टा और जीसी को 35 दिनों के भीतर गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम जारी किया था।

इससे पहले रविवार को अदालत ने 19 मार्च को 1 करोड़ 67 लाख रुपये के मुचलके पर अदालत से पहले फरार और आत्मसमर्पण करने वाले बिस्ट को रिहा करने का आदेश दिया। छह अन्य आरोपी पुलिस अधिकारियों को 14 मार्च को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

13 साल की निर्मला का पिछले साल 26 जुलाई को कंचनपुर के भीमदुट्टा नगरपालिका में बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। बिस्ट तब कंचनपुर पुलिस का प्रमुख थे।

यह भी पढें   पार्टी विरुद्ध गलत प्रचार किया जा रहा है – केपी शर्मा ओली

निर्मला की मां दुर्गा देवी पंत ने पिछले साल 18 दिसंबर को सबूत नष्ट करने के लिए बिस्ट और सात अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक अपराध का मामला दर्ज किया था।

गिरफ्तार किए गए और अपराधी के रूप में पेश किए गए दिलीप सिंह बिस्सा के भाई खड़क सिंह बिस्सा ने दिली बिस्ट सहित चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक अलग मामला दर्ज किया था, जिसमें उन्हें हिरासत में यातना देने का आरोप लगाया गया था।

यह भी पढें   सभी के समन्वय और सहकार्य से आगे बढ़ेंगे – उपकुलपति प्रा.डा.भोला थापा

दिलीप सिंह को निर्दोष पाए जाने के बाद बाद में रिहा कर दिया गया था।

निर्मला बलात्कार और हत्या के मामले को आठ महीने हो चुके हैं लेकिन पुलिस इसे सुलझाने के करीब नहीं है। इस मामले को देखने के लिए सरकार द्वारा गठित जांच टीमों ने पाया कि पुलिस ने मामले को संभालने से इनकार कर दिया था।

About Author

आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *