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काठमान्डाै १६ जून



इन्टरनेट सेवा और उसके द्वारा प्रवाहित हाेने वाली सामग्री के उपर प्रतिबन्ध लगाने वाली  सरकार द्वारा संसद में दर्ता कराई गई सूचना प्रविधि व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक आपत्तिजनक प्रावधान बिना हटाए पारित करने जा रही है ।

 

विधेयक के प्रावधान से सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता से लेकर इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक और वेब होस्टिङ कम्पनी के लिए  व्यवसाय कठिन हाे जाएगा ।

सामाजिक सञ्जाल में सम्प्रेषण हुए विषय सरकारी निकाय सीधे हटा सकती है यह निर्देशन देने का विधेयक में प्रावधान है । ‘यह विधेयक अगर इसी तरह पास हुआ ताे सूचना प्रविधि क्षेत्र के लिए यह काला दिन हाेगा’ साइबर कानुन के जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल ने कहा है कि, ‘ऐसा नियन्त्रणमुखी कानुन बनना अच्छा संकेत नही है  ।’

का‌ंतिपुर से



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