अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को उपचार खर्च देने वाले प्रावधान को हटाने का निर्देशन
७ जुलाई, काठमांडू ।
संसदीय समिति ने सरकार को निर्देशन दिया है, ‘संघीय निजामती सेवा का गठन, संचालन और सेवा का सर्त सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिये बना विधेयक’ से अवकाश पाने वाले कर्मचारी को उपचार खर्च देने का प्रावधान तत्काल हटाया जाय ।
संघीय संसद का राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति का आज रविवार को सिंहदरबार की बैठक में संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय को निर्देशन देते हुये कहा कि अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को उपचार खर्च उपलब्ध कराने की प्रावधान को विधेयक से तत्काल हंटाया जाय ।
समिति की सभापति शशी श्रेष्ठ ने जानकारी दिया, सरकार ने निर्देशन दिया है कि गलत सन्देश देने वाला उस प्रावधान को तत्काल हंटाया जाना चाहिये ।
समिति ने सरकार को सचेत कराते हुये कहा कि समिति द्वारा कर्मचारियों का संख्या नहीं बढायी जायेगी और सेवा, सुविधा दिया जाना चाहिये ।
संघीय संसद का राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति का आज रविवार को सिंहदरबार की बैठक में संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय को निर्देशन देते हुये कहा कि अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को उपचार खर्च उपलब्ध कराने की प्रावधान को विधेयक से तत्काल हंटाया जाय ।
समिति की सभापति शशी श्रेष्ठ ने जानकारी दिया, सरकार ने निर्देशन दिया है कि गलत सन्देश देने वाला उस प्रावधान को तत्काल हंटाया जाना चाहिये ।
समिति ने सरकार को सचेत कराते हुये कहा कि समिति द्वारा कर्मचारियों का संख्या नहीं बढायी जायेगी और सेवा, सुविधा दिया जाना चाहिये ।


