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भारत के साथ की गई बिप्पा सम्झौता वैध ठहर !

काठमांडू, २९ अगस्त । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई के कार्यकाल में भारत के साथ किया गया द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) को सर्वोच्च अदालत ने वैध ठहर किया है । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, केदार प्रसाद चालिसे, मीरा खड्का और हरिकृष्ण कार्की सम्मिलित इजलास ने उक्त सम्झौता को वैध माना है ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई ने वि.सं. २०६८ कार्तिक ४ गते भारत भ्रमण के वक्त उक्त सम्झौता किया था । सम्झौता को अवैध और राष्ट्रहित के विपरित आरोप लगाते हुए आन्दोलन भी हुआ था । साथ में सम्झौता को अवैध दावी करते हुए सर्वोच्च में रिट निवेदन पंजीकृत की गई है, उसी के ऊपर फैसला करते हुए सर्वोच्च ने सम्झौता को वैध माना है । यह समाचार आज प्रकाशित आर्थिक अभियान दैनिक में है ।



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