पुरुषों और महिलाओं के विवाह के लिए आयु १८ वर्ष करने का सुझाव
काठमांडू, माघ २ – महिलाओं तथा पुरुषों के विवाह के लिए उम्र १८ वर्ष करने का सुझाव दिया गया है । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत के कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति के उपसमिति ने बुधवार उक्त सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश किया है ।
मधेश के जनकपुर, लुम्बिनी के दाङ और सुदूरपश्चिम प्रदेश के कैलाली में अध्ययन के लिए कानून समिति ने तीन उपसमिति गठन किया था । इसी उपसमिति ने समिति के समक्ष यह प्रतिवेदन पेश किया है । उपसमिति के अध्ययन का निष्कर्ष यह निकल कर आया है कि
विवाह के वैध उम्र को घटाना ही उपयुक्त है । अभी विवाह के लिए महिला और पुरुष दोनों का २० वर्ष कायम है ।


