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इमरान खान और उनकी पत्नी को १७–१७ साल की सजा

 

काठमांडू, पुस ६ – पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को १७–१७ साल की जेल की सजा सुनाई है । उन्हें यह सजा भ्रष्टाचार के मामले में सुनाई गई है । शनिवार को एक स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना २ मामले में १७–१७ साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है । कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी को १७ साल की जेल की सजा के साथ–साथ १६४ लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है । इमरान खान को पहली बार ९ मई, २०२३ को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था । अगस्त २०२३ में उन्हें तोशाखाना मामले में फिर से गिरफ्तार किया गया था ।
यह मामला एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट की खरीद से जुड़ा है, जिसे मई २०२१ में एक आधिकारिक दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान को तोहफे में दिया था। आरोप है कि इसे बहुत कम कीमत पर खरीदा गया था। यह फैसला स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया, जहां इमरान कैद हैं।
इमरान खान और बुशरा बीबी के वकीलों ने कहा है कि वे इस मामले को “राजनीति से प्रेरित” और “बेबुनियाद” बताते हुए तुरंत उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

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