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प्रधानमंत्री ओली द्वारा शपथ ग्रहण पर सवाल, चार याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में किए गए दायर

काठमांडू,

केपी शर्मा ओली की प्रधानमंत्री पद की शपथ पर सवाल उठाने वाली चार याचिकाएं  सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि ओली ने शुक्रवार को शपथ के दौरान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा बोला वाक्य न दोहराकर राष्ट्रपति पद की गरिमा को आघात पहुंचाया है। याचिकाओं में ओली को दोबारा शपथ लेने का आदेश देने की मांग की गई है।

राष्ट्रपति भंडारी ने शुक्रवार को अपने कार्यालय शीतल निवास में प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए ओली को आमंत्रित किया था, लेकिन पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए ओली ने ईश्वर, देश और लोगों को साक्षी मानकर शपथ लेने की जगह केवल देश और लोगों को साक्षी मानकर शपथ ली।

जबकि राष्ट्रपति ने संविधान में निहित भाषा के अनुसार ईश्वर, देश और लोगों को साक्षी मानकर पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाला वाक्य बोला था। नियम और परंपरा अनुसार ओली को यही वाक्य दोहराना था, लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया। ओली (69) ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है।

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सभी याचिकाओं में कहा गया है कि ओली द्वारा शुक्रवार को ली गई शपथ अवैधानिक है। इसलिए उन्हें दोबारा शपथ लेने के लिए आदेश दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि शपथ ग्रहण के दौरान राष्ट्रपति द्वारा उसी वाक्य को दोबारा बोले जाने पर उसे सही रूप में दोहराने की जगह ओली ने कह दिया- इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर ओली ने राष्ट्रपति पद की गरिमा को आघात पहुंचाया है। इसलिए ओली के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। ये याचिकाएं वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रकांत ज्ञवाली, लोकेंद्र ओली, केशरजंग केसी, राजकुमार सुवाल, संतोष भंडारी और नवराज अधिकारी ने दायर की हैं।

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