जनकपुर बम धमाकों के मास्टरमाइंड संजय साह की सजा कम हो गई

जनकपुरधाम, ४ अक्टूबर । वि.सं. २०६८ साल वैशाख १८ गते जनकपुर स्थित रामानन्द चौक में बम धमाका कर ५ लोगों को हत्या करनेवाले संजय साह ‘टक्ला’ की सजा कम हो गई है । उच्च अदालत जनकपुर के न्यायाधीश धीरबहादुर चन्द और रमेश ढकाल की संयुक्त इजलास ने १२ साल की कैद सजा को घटा कर ७ साल बना दिया है । जिला अदालत धनुषा ने साह को १२ साल कैद रखने के लिए फैसला की थी ।
बम बिस्फोट कर व्यक्ति हत्या आरोप में उच्च अदालत ने साह को कसुरदार ठहर करते हुए ऐसा निर्णय किया है । लेकिन उच्च अदालत ने अन्य अभियुक्त के संबंध में में जिला अदालत द्वारा किया गया निर्णय को ही सदर किया है ।
स्मरणीय है, वि.सं. २०६८ साल वैशाख १८ गते मिथिला राज्य मांग करते हुए जनकपुर स्थित रामानन्द चौक में एक प्रदर्शन हुआ था । उक्त धर्ना कार्यक्रम में जीवनाथ चौधरी भी थे, उनकी ही हत्या योजना से की गई उक्त बम धमाकें में ५ लागों की मृत्यु हो गई थी और ३२ लोग घायल हो गए थे । शुरु में उक्त घटना की जिम्मेदारी जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राज मुक्ति समूह ने ली थी, लेकिन ३ सालों की अनुसंधान के दौरान घटना में साह की प्रत्यक्ष संलग्नता दिखाई दी है ।

