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निजगढ में जारी विमानस्थल निर्माण कार्य रोकने के लिए सर्वोच्च ने दिया आदेश

 

काठमांडू, २६ मई । बारा जिला स्थित निजगढ में निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण कार्य रोकने के लिए सर्वोच्च अदालत ने आदेश जारी की है । अदालत ने कहा है कि यहां विमानस्थल निर्माण करना वातावरण एवं पर्यवरणीय दृष्टिकोण उपर्युक्त नहीं है । इसका विकल्प खोजने के लिए भी अदालत ने सरकार को आदेश दिया है ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत और मनोजकुमार शर्मा की बृहत एवं पूर्ण इजलास ने उत्प्रेषण की आदेश मार्फत विमानस्थल निर्माण के लिए सरकार द्वारा सम्पादित सभी कार्य को बदर किया है । वातावरण संरक्षण अभियान्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ओर से दायर रिट निवेदन के ऊपर सुनुवाई करते हुए आज बिहिबार सर्वोच्च ने यह ऐतिहासिक फैसला किया । जिसके चलते बहुत चर्चित यह विमानस्थल निर्माण अब नहीं हो पाएगा । अदालत ने अपनी परमादेश में कहा है कि अगर अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण करना ही है तो ऐन, कानून और विधि शास्त्रीय मान्यता अनुसार उपर्युक्त विकल्प खोजना होगा ।

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