डा. तोसिमा कार्की की उम्मीदवारी खारीज न करने के लिए सर्वोच्च ने दिया आदेश
काठमांडू, २ नवम्बर । सर्वोच्च अदालत ने ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ से प्रतिनिधिसभा सदस्य पद के लिए उम्मीदवारी देनेवाली डा. तोसिमा कार्की की उम्मीदवारी तत्काल खारीज न करने लिए निर्वाचन आयोग को अन्तरिम आदेश दिया है । डा. तोसिमा ने राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी की ओर से उम्मीदवारी दी थी ।
लेकिन उनके विरुद्ध सार्वजनिक लाभ का पद और सरकारी सेवा–सुविधा प्राप्त करनेवाले उम्मीदवार होने का आरोप में निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज हुई थी । शिकायत के आधार पर आयोग ने कार्तिक १२ गते उनकी उम्मीदवारी खारीज कर दी थी । लेकिन डा. तोसिमा इसके विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पहुँच गई थी ।
मंगलबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल की एकल इजलास ने कार्की की उम्मीदवारी खारीज ना करने के लिए आयोग को आदेश दिया है । इसके संबंध में सर्वोच्च ने आयोग के साथ लिखित जवाब भी मांग किया है ।
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